Thursday, October 10, 2013

जनहित गारंटी अधिनियम 2011

ऊर्जा विभाग, लघु उद्योग, श्रम विभाग, आबकारी, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला कल्याण, पंजीकरण विभाग, लोक निर्माण विभाग, बाट-माप, समाज कल्याण, पशुधन विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, कृषि विभाग, प्राविधिक शिक्षा, ग्राम्य विकास, दुग्ध विकास, उद्यान, चिकित्सा शिक्षा, वन विभाग, खादी व ग्रामोद्योग, उच्च शिक्षा, वाणिज्य कर, मनोरंजन कर व गृह विभाग में  प्रदेश सरकार ने जनता की सुविधा के लिए इन  विभागों में जनहित गारंटी अधिनियम 2011 लागू कर दिया है।

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पढ़ाई लिखाई के हिसाब से कला स्नातक और पेशे से शिक्षा मित्र हूँ।

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